नैनीताल- हाईकोर्ट ने प्रदेश आबकारी सचिव को जारी किया नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट नैनीताल ने सचिव आबकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई राज्य में मद्य निषेध नीति बनाकर भी लागू नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में गरुड़ (बागेश्वर) निवासी अधिवक्ता डीके जोशी की अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
 | 
नैनीताल- हाईकोर्ट ने प्रदेश आबकारी सचिव को जारी किया नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट नैनीताल ने सचिव आबकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई राज्य में मद्य निषेध नीति बनाकर भी लागू नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में गरुड़ (बागेश्वर) निवासी अधिवक्ता डीके जोशी की अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि कोर्ट ने छह माह के भीतर मद्यनिषेध पर आबकारी अधिनियम की धारा 37 (क) के प्रावधानों के क्रियान्वयन कर नीति बनाए जाने का अहम फैसला दिया था।

सरकार ने नही किया निर्देशों का पालन

इस सम्बंध में याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, सचिव आबकारी व आयुक्त आबकारी को 19 सितंबर 2019 को हाई कोर्ट के निर्णय की कॉपी भेज दी गयी थी लेकिन अभी तक सरकार ने निर्देशों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने मद्यनिषेध हेतु चरणबद्ध तरीके से पूर्ण शराबबंदी के लिए नीति बनाने, दुकान व बार रेस्टोरेंट में आईपी पता, सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दिए गए थे।

नैनीताल- हाईकोर्ट ने प्रदेश आबकारी सचिव को जारी किया नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला

21 वर्ष से कम आयु वाले को शराब खरीदने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश जारी किए गए थे। इसके साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहेब, हेमकुंड साहेब व नानकमत्ता में शराब बंदी लागू करने की मांग की थी। याचिका में सचिव आबकारी व आयुक्त आवकारी को पक्षकार बनाया गया है।

यहाँ भी पढ़े

नैनीताल- कुमाऊं कमिश्नर ने 700 करोड़ के प्लान में किया बदलाव, सीएम कर चुके है घोषणा

रुद्रपुर- सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत जनता को देने जा रहे ये तोहफा, की ये घोषणा

हल्द्वानी- बोर्ड परिणाम के बाद विद्यार्थी भूल कर भी न करें ये गलती, पढ़े डॉ. नेहा के महत्तवपूर्ण टिप्स