प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना – अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है। अक्सर देखा जाता हैं कि प्राइवेट नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोग यह सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तो रिटायरमेंट बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन उनका क्या होगा।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना – अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है। अक्सर देखा जाता हैं कि प्राइवेट नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोग यह सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तो रिटायरमेंट बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन उनका क्या होगा। प्रधानमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रारंभ की है ऐसे में मोदी सरकार प्राइवेट नौकरी और व्यवसाय करने वालों के लिए 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्लान लेकर आई हैं। श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम का नाम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना। आइये जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी के बारे में।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन

 फैमिली पेंशन स्कीम

दरअसल फैमिली पेंशन स्कीम वो होती हैं, जिसमें पति की मौत के बाद पत्नी को पेंशन ट्रांसफर हो जाती है। मतलब पेंशन स्कीम के तहत पत्नी को बतौर नॉमिनी रखा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अगर 60 साल के बाद पति की मौत हो जाती है, तो सरकारी पेंशन स्कीम की तरह पत्नी को पेंशन की आधी रकम यानी 50 प्रतिशत दी जाएगी। वहीं पति की 60 साल से पहले मौत होने पर पत्नी को पूरी पेंशन मिलती है।

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असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू

अधिसूचना के मुताबिक, यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू होगी। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं। लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है

  • सबसे पहले आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आपकी मासिक आय 15000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति को असंगठित क्षेत्र के कार्यों से जुड़ा होना जरूरी है।

55 से 200 रुपए तक रहेगी किस्त

उम्र के हिसाब से योगदान की राशि में फर्क आएगा। यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर महीने 55 रुपए जमा करना होंगे। 29 साल की उम्र वाले कामगारों को हर महीने 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे।

ये हैं दस्तावेज जरूरी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण के लिए श्रमिकों के पास आधार कार्ड के साथ ही बचत या बैंक खाते की पास बुक होना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने जाते समय मोबाइल नंबर भी साथ लेकर जाएं। इसके साथ श्रमिकों को सहमति पत्र भी देना होगा, जिसमें यह जानकारी होगी, कि इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं और इस योजना का लाभ सभी शर्तों के साथ उठाना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन

आधार जरूरी

मेगा पेंशन स्कीम से जुडऩे के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की इनकम 15,000 रुपये महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए।

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा

वर्कर की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

किश्त न देने पर क्या करना होगा

अपने हिस्से का योगदान (किश्त) करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करके कॉन्ट्रिब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।

10 साल से पहले निकाल सकते हैं

यदि सब्सक्राइबर जुडऩे की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से पैसा निकालने का इच्छुक है तो उसे केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग अकांट की ब्याज दर पर लौटाया जाएगा।

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पीएफ की तरह है ये पूरी स्कीम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पीएफ की तरह है। इसमें जितनी रकम लाभार्थी द्वारा पेंशन के लिए जमा की जाएगी। यानिी 55 रुपए श्रमिक के जमा होंगे, तो इतनी ही रुपए सरकार देगी। श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूरी होने के उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन

अकाउंट खोलने का तरीका काफी आसान है। आपको घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाना होगा। अगर CSC नहीं है तो इसे LIC या लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर ढूंढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस, LIC ऑफिस, EPF और ESIC दफ्तर में जाकर भी अकाउंट खोला जा सकता है। अगर आपने रजिसट्रेशन करवा लिया है तो यही आपका आवेदन होगा। आप इस योजना की जानकारी 1800 2676 888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं।