नैनीताल-जिले में मतदाता सूची में ऐसे जोड़े नाम, इन वेबसाइटों से डाउनलोड करें फार्म

नैनीताल- जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिले में मतदाता सूचियों के पुर्नरीक्षण कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि नए वोटर के लिए फार्म-6 से करें आवेदन अगर आप एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरें। डीएम
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नैनीताल-जिले में मतदाता सूची में ऐसे जोड़े नाम, इन वेबसाइटों से डाउनलोड करें फार्म

नैनीताल- जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिले में मतदाता सूचियों के पुर्नरीक्षण कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि नए वोटर के लिए फार्म-6 से करें आवेदन अगर आप एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरें। डीएम बंसल ने कहा कि साथ ही अपना रंगीन फोटो, वर्तमान निवास एवं आयु के वैध दस्तावेज देने होंगे। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में दर्ज किसी मतदाता के व्यक्तिगत विवरण में त्रुटि है तो वह फॉर्म-8 पर आवेदन करें। उन्होंने कहा कि निवास परिवर्तन की दशा में नये पते के अनुसार वोटर लिस्ट में पंजीकरण के लिए भी यह फॉर्म भरना होगा।

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डीएम बंसल ने कहा कि मृत्यु/सामान्य निवास स्थान/पते में परिवर्तन के चलते अगर वोटर लिस्ट से नाम हटवाने है तो इसके लिए फार्म-7 भरना होगा। उन्होंने बताया सभी फॉर्म www.eci.gov.in, voterportal.eci.gov.in ; www.ceo.uk.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते है। इसके साथ ही www.nvsp.in ; voterportal.eci.gov.in पर वर्तमान वोटर लिस्ट में अपना तथा अपने और परिवार के सदस्यों का नाम चेक करने के साथ ही उपयुक्त फॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। इस कार्य के लिए तहसीलदार, उपजिलाधिकारी, बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में भी सम्पर्क किया जा सकता है।

 

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