क्या है Uttarakhand Service Sector Policy 2023, जानिए कैसे आपके लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार

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Uttarakhand Service Sector Policy 2023 : उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में नई सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है, दरअसल अब नई सेवा नीति आने से प्रदेश में  निवेशकों को सरकार सब्सिडी देकर आमंत्रित करेगी, उद्योग लगने से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा. युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार मिलने की सम्भावनायें बढ़ जाएंगी. नई नीति के तहत लगने वाले उद्योगों प्रोजेक्टों में राज्य के 75 % युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य होगा। इस नीति के बाद राज्य में देश-विदेश के नामी होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी के निर्माण की राह भी आसान हो जाएगी।


लिहाजा साल 2030 तक उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार की उम्मीद के साथ धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government Uttarakhand) नई सेवा क्षेत्र नीति लेकर लायी है, प्रदेश में सर्विस सेक्टर से राज्य सरकार को 40 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए सरकार सेवा क्षेत्र में इन्वेर्स्ट करने को लेकर मन बना चुकी है, हॉस्पिटल सेक्टर में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की के अलावा बड़े पर्वतीय शहरों में प्रोजेक्ट की संभावनाएं जताई गई हैं। प्रदेश में कुल 20 हॉस्पिटल लगाने की योजना है। नई नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र में 10 विश्वविद्यालय, 10 कॉलेज और 10वीं और 12वीं तक के स्कूल स्थापित करने की भी योजना है। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत नीति की सभी प्रक्रिया पूर्ण होंगी। इसके लिए सिडकुल दिशा-निर्देश तैयार करेगा। 

 

मानकों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी के अलावा देहरादून और नैनीताल का समुद्र तल से 650 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल होंगे जब्कि मैदानी क्षेत्र देहरादून नैनीताल के समुद्र तल से 650 मीटर नीचे वाले क्षेत्रों के अलावा हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर शामिल रहेंगे।

सब्सिडी के लिए इतना पूंजी निवेश जरूरी होगा -  राशि करोड़ में 

सेक्टर मैदान पहाड़
स्वास्थ्य 200 25
आतिथ्य 200   100
वेलनेस रिजार्ट्स 100 50
आयुर्वेद योगा सेंटर 50  25
स्कूल  50 25
कॉलेज 100   50
विवि  200  100
फिल्म व मीडिया 100 50
खेल/ अकादमी 25 15
आईटी व आईटी 100 50
आईटी डेटा सेंटर 100 50

यह मिलेगी रियायतें - 
कैपिटल सब्सिडी-  निर्धारित मानकों के हिसाब से निवेश करने वालों को पूंजीगत निवेश में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। सरकार इसे या तो पांच किश्तों या फिर दो किश्तों में उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार अपनी जमीन इन प्रोजेक्ट के लिए 90 साल की लीज पर दे सकेगी। जिसकी दरें सर्किल रेट के हिसाब से होंगी। सरकार नेशनल लैंड सब्सिडी के तहत परियोजना की लागत की 25 प्रतिशत तक छूट भी दे सकती है।

 

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