उत्तराखंड - पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की बढ़ी खर्च सीमा, जानिए ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष कितना कर सकते हैं खर्च 

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उत्तराखंड - पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की बढ़ी खर्च सीमा, जानिए ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष कितना कर सकते हैं खर्च 

देहरादून - उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। पंचायती राज एक्ट में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही राज्य में कभी भी पंचायत चुनावों की घोषणा हो सकती है। इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल ने जानकारी दी कि यह संशोधन वर्ष 2019 में हुए पंचायत चुनावों की तुलना में आगामी चुनावों के मद्देनज़र किया गया है। हालांकि, ग्राम पंचायत सदस्य और उपप्रधान के लिए अधिकतम व्यय सीमा यथावत रखी गई है।

नए व्यय सीमा का ब्योरा इस प्रकार है - 

सदस्य, ग्राम पंचायत: ₹10,000 (कोई परिवर्तन नहीं)

उपप्रधान, ग्राम पंचायत: ₹15,000 (कोई परिवर्तन नहीं)

प्रधान, ग्राम पंचायत: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000

सदस्य, क्षेत्र पंचायत: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000

कनिष्ठ उपप्रमुख: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000

ज्येष्ठ उपप्रमुख: ₹60,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000

प्रमुख, क्षेत्र पंचायत: ₹1,40,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000

सदस्य, जिला पंचायत: ₹1,40,000 से बढ़ाकर ₹2,00,000

उपाध्यक्ष, जिला पंचायत: ₹2,50,000 से बढ़ाकर ₹3,00,000

अध्यक्ष, जिला पंचायत: ₹3,50,000 से बढ़ाकर ₹4,00,000

चुनाव आयोग का कहना है कि खर्च सीमा में यह संशोधन चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने और प्रत्याशियों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त आर्थिक छूट देने के उद्देश्य से किया गया है। अब जबकि संशोधित खर्च सीमा लागू कर दी गई है, राज्यभर में पंचायत चुनावों की घोषणा को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है।

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