उत्तराखंड : GST में पंजीकरण व्यापारियों का होगा 10 लाख का दुर्घटना बीमा, दो लाख व्यापारियों को मिलेगा लाभ
![](https://www.newstodaynetwork.com/static/c1e/client/86272/uploaded/f68bf0697001c0f3531be7a447798aea.jpeg)
देहरादून - प्रदेश सरकार ने माल एवं सेवाकर (GST) में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा की सुविधा दी है। राज्य कर विभाग ने बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के दो लाख व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। जीएसटी से पहले प्रदेश में लागू वैट प्रणाली में व्यापारियों को पांच लाख तक दुर्घटना बीमा की सुविधा दी गई थी। 2022 में सरकार ने बीमा राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख किया था। योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।
![](https://www.newstodaynetwork.com/static/c1e/static/themes/12/86272/3364/images/250x160-Haldwani-Portal-page-0001.jpg)
राज्य कर के अपर आयुक्त अनिल सिंह ने बताया कि व्यापारियों के लिए संचालित दुर्घटना बीमा योजना के लिए हर साल टेंडर के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में किसी व्यापारी की मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि दी जाएगी। योजना में सरकारी ठेकेदार, कंपनियां शामिल नहीं हैं।
![](https://www.newstodaynetwork.com/static/c1e/static/themes/12/86272/3364/images/IMG-20240504-WA0004.jpg)