उत्तराखंड - धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, अग्निवीरों के लिए आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती सहित यह प्रस्ताव पास 
 

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उत्तराखंड - धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न, अग्निवीरों के लिए आरक्षण और धर्मांतरण कानून में सख्ती सहित यह प्रस्ताव पास

देहरादून  – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्ताव पास किए गए। खासतौर पर अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके तहत अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने के बाद समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ पाने के लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आगामी वर्ष से 850 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

समूह ग के वर्दीधारी पद जिन पर होगा आरक्षण - 
अग्निशमन व नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक)

कारागार पुलिस सेवा (बंदी रक्षक)

वन विभाग (वन रक्षक)

राजस्व पुलिस (पटवारी)

आबकारी (पुलिस बल)

परिवहन विभाग (पर्वतन दल)

धर्मांतरण कानून में संशोधन- 
सरकार ने धर्मांतरण कानून को सख्त करने के लिए भी संशोधन किया है। अब धर्मांतरण के मामलों में सजा की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है, जबकि कुछ विशेष मामलों में यह 20 साल तक हो सकती है। साथ ही जुर्माना राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है।

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