उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज, पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है सरकार, इन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

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देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम छह बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। प्रदेश सरकार आज ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है। इससे पहले, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पंचायत चुनावों में कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे में संशोधन के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की व्यवस्था उसी दायरे में की जाएगी।

पूर्व आईएएस अधिकारी एस.एस. पांगती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हाल में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन कई बार सरकारें वोट बैंक को साधने के लिए इस आदेश की अनदेखी करती रही हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम छह बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पंचायत एक्ट संशोधन के अलावा राज्य की नई महिला नीति, कृषि योजनाओं, वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी, और होम स्टे सेवायोजन से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

ये प्रस्ताव भी आ सकते हैं कैबिनेट में - 

ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की नीति

ऊधमसिंह नगर की ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत का दर्जा देने का प्रस्ताव

स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति

कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

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