उत्तराखंड कैबिनेट के 18 बड़े फैसले, मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी, परिवहन, शिक्षा और वन क्षेत्र में अहम बदलाव
 

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उत्तराखंड कैबिनेट के 18 बड़े फैसले, मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी, परिवहन, शिक्षा और वन क्षेत्र में अहम बदलाव

देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। इन निर्णयों का असर परिवहन, शिक्षा, वन, वित्त और औद्योगिक क्षेत्रों पर व्यापक रूप से पड़ेगा।

परिवहन विभाग में बड़े बदलाव - 
कैबिनेट ने मोटरयान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी। विभाग में पर्यवेक्षक और सिपाहियों के लिए नई वर्दी निर्धारित की गई है। साथ ही 250 बसों की खरीद को मंजूरी दी गई, जिसमें जीएसटी दर कम होने के कारण 100 के स्थान पर 109 बसें खरीदी जाएंगी।

कुंभ मेले के कार्यों की स्वीकृति सीमा बढ़ी - 
कुंभ मेले से जुड़े कार्यों में अब मेला अधिकारी 1 करोड़ रुपये तक और गढ़वाल आयुक्त 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों को स्वीकृति दे सकेंगे। इससे अधिक लागत वाले कार्य शासन स्तर पर मंजूर होंगे।

औद्योगिक और वित्तीय फैसले - 
उद्योग विभाग में शुल्क 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये किया गया। आबकारी नीति के तहत 6% दर को राज्य कर विभाग ने अपनाया है। वहीं डी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

वन विभाग में संशोधन और नई पहल -
वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष और वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही वन सीमाओं पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और मानव-वन्यजीव संघर्ष, खासकर हाथियों के साथ टकराव, में कमी आने की उम्मीद है।

मदरसों की मान्यता को लेकर फैसला - 
उत्तराखंड अल्पसंख्यक अधिनियम 2025 के तहत कक्षा 1 से 8 तक संचालित 452 मदरसों को अब जिला स्तर से मान्यता मिलेगी। जबकि कक्षा 9 से 12 तक के मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेनी होगी।

शिक्षा और कार्मिक से जुड़े निर्णय -
विशेष शिक्षा शिक्षकों की अर्हता तय करने वाली नियमावली को मंजूरी दी गई। सहायक अध्यापकों के 62 पदों के लिए सेवा नियमावली लागू की गई है। प्रतीक्षा सूची की वैधता अब एक वर्ष तक सीमित कर दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले -
लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर भर्ती से जुड़े 6 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। वर्कचार्ज कर्मचारियों से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के स्टे को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों तक भी विस्तारित किया गया है। इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

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