उत्तराखंड - फर्जी जाति प्रमाणपत्र से नौकरी पाने वाली शिक्षिका पर मुकदमा दर्ज,  तत्काल प्रभाव से सेवा भी की समाप्त

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उत्तराखंड - फर्जी जाति प्रमाणपत्र से नौकरी पाने वाली शिक्षिका पर मुकदमा दर्ज,  तत्काल प्रभाव से सेवा भी की समाप्त

देहरादून - सरकारी नौकरी में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के एक और मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। डोईवाला क्षेत्र में तैनात एक सहायक अध्यापिका के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौलीग्रांट प्रथम में कार्यरत शिक्षिका सीमा देवी पर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर आरक्षित श्रेणी में नियुक्ति पाने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराई, जिसमें प्रमाणपत्र कूटरचित पाया गया।

 

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी। इसके बाद उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला शिवानी कौशल ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में बताया गया कि संबंधित शिक्षिका को वर्ष 2013 में अनुसूचित जाति वर्ग के तहत नियुक्ति दी गई थी, जो कि जांच में गलत प्रमाणपत्र के आधार पर पाई गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल कुमार लुंठी ने पुष्टि की कि मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है।

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