नैनीताल - हाईकोर्ट ने राज्य आबकारी कमिश्नर को लगाई फटकार, जानिए आयुक्त पर क्यों लगा डाला पांच लाख का जुर्माना
 

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नैनीताल  — उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम सीमा के आसपास स्थित छह शराब डिपार्टमेंटल स्टोरों का नवीनीकरण निरस्त किए जाने के मामले में राज्य आबकारी आयुक्त को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर पांच लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस फैसले को नीति में विरोधाभास बताते हुए कड़ी टिप्पणी की।

 

कोर्ट ने कहा, “यह विडंबना है कि केवल एक विशेष स्थान को पवित्र कहा जा रहा है, जबकि पूरा राज्य ही 'देवभूमि' कहलाता है।” अदालत ने आबकारी आयुक्त को आवेदन के नवीनीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए। याचिकाकर्ता पवन कुमार व अन्य ने अदालत को बताया कि राज्य आबकारी विभाग ने उनके स्टोरों का नवीनीकरण यह कहते हुए रोका कि ये पवित्र स्थानों के नजदीक स्थित हैं। जबकि, उन्हीं क्षेत्रों में बार, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट्स और अन्य विक्रेताओं के लाइसेंस नवीनीकृत कर दिए गए हैं।

 

कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि यदि जांच में पाया गया कि आबकारी आयुक्त की कार्यवाही मनमानी और नियमों के विरुद्ध थी, तो जुर्माने की राशि याचिकाकर्ताओं को दी जाएगी। अन्यथा, यह राशि आयुक्त को वापस कर दी जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की गई है।
 

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