हल्द्वानी - बनभूलपुरा क्षेत्र में जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्यवाही, इन पांच लोगों के कर डाले शस्त्र लाइसेंस निरस्त
हल्द्वानी - जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक मुकदमों के आधार पर की गई है।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ाद नगर, बनभूलपुरा निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी क्रम में लाइन नंबर 18 निवासी मोहम्मद उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।
वहीं लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मोहम्मद गुफरान पुत्र मोहम्मद हाजी तथा लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन-तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मोहम्मद जहीर पुत्र खालिद हुसैन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनहित एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सभी संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
