हल्द्वानी - शहर में निजी टैंकरों के रेट हुए फिक्स, तय शुल्क से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे, जानिए किसको कितना देना होगा चार्ज 

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हल्द्वानी - भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रहे हल्द्वानी शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए राहत की खबर है। जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर पेयजल आपूर्ति हेतु निजी टैंकरों की दरें तय कर दी गई हैं। अब 3000 से 5000 लीटर क्षमता वाले टैंकर की दरें घरेलू उपयोग के लिए ₹500 और व्यवसायिक उपयोग के लिए ₹600 प्रति टैंकर निर्धारित की गई हैं।

इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसकी निगरानी के लिए जिलाधिकारी ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, नगर मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त हल्द्वानी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान और अधिशासी अभियंता नलकूप को शामिल किया गया है। समिति की अध्यक्षता में निजी टैंकर मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल की उपलब्धता, आपूर्ति लागत, दूरी और अन्य पहलुओं पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से दर निर्धारण किया गया।

समिति ने स्पष्ट किया कि ये दरें उन टैंकरों पर लागू होंगी, जो नदियों, नहरों, नौलों, नलकूपों जैसे सार्वजनिक या प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी लेकर नागरिकों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया कि दरें आम जनता के लिए व्यावहारिक हों और जल आपूर्ति में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि निर्धारित दरों का पालन करें और किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

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