हल्द्वानी - नैनीताल जिले में 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' नियम लागू, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा ईंधन, इस वजह से लिया निर्णय 
 

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हल्द्वानी - नैनीताल जिले में 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' नियम लागू, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा ईंधन, इस वजह से लिया निर्णय 

हल्द्वानी - नैनीताल जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' नियम का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहुंचे दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे ने जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए। इसके बाद जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर इस नियम का पालन शुरू हो गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' के सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं।

प्रशासन ने बताया कि परिवहन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इस अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा जिले के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर टैक्सी और बाइक रेंटल से संबंधित प्रतिबंधों की जानकारी देने वाले बोर्ड भी स्थापित किए गए हैं, ताकि पर्यटकों और वाहन चालकों को पहले से नियमों की जानकारी मिल सके।

आरटीओ अरविंद पांडे के अनुसार हाल के दिनों में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मौत और गंभीर रूप से घायल होने के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जांच में अधिकांश मामलों में हेलमेट नहीं पहनना प्रमुख कारण पाया गया। इसी को देखते हुए सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जिले में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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