नैनीताल - जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विवाद, हाईकोर्ट में आज दोपहर इस समय होगी अहम सुनवाई, लोगों की टिकी निगाहें 

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नैनीताल - जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विवाद, हाईकोर्ट में आज दोपहर इस समय होगी अहम सुनवाई, लोगों की टिकी निगाहें 

नैनीताल - नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए विवाद और जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के मामले में आज यानी सोमवार, 19 अगस्त को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई चीफ जस्टिस नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ (बेंच) द्वारा की जाएगी।
14 अगस्त को हुए घटनाक्रम पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी। अब उसी जनहित याचिका के साथ-साथ इस मामले से जुड़ी दो नई याचिकाओं पर भी आज सुनवाई की जाएगी। जिसको लेकर लोगों की इस फैसले को लेकर निगाहें टिकी हैं। 

जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट और प्रत्याशी पुष्पा नेगी की याचिकाएं भी शामिल - 
धारी के दीनी तल्ली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने चुनाव में धांधली और सदस्यों के अपहरण की बात उठाई है। वहीं, कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी पुष्पा नेगी ने भी कोर्ट में री-इलेक्शन (पुनः चुनाव) की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।

कोर्ट ने मांगी विस्तृत जानकारी - 
हाईकोर्ट ने नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा को एफिडेविट के साथ पूरी घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई हर कार्रवाई का पूरा विवरण दस्तावेजों और साक्ष्यों सहित कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।
एसएसपी को जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के संबंध में की गई पुलिस कार्रवाई की पूरी जानकारी अदालत को देनी होगी।

2:15 बजे निर्धारित है समय, जल्द भी शुरू हो सकती है सुनवाई - 
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजकर 15 मिनट का समय निर्धारित किया है, हालांकि कोर्ट में अन्य मामलों की संख्या कम होने पर यह सुनवाई समय से पहले भी शुरू हो सकती है।

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