नैनीताल - उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती जारी, कल भी होगी सुनवाई , जानिए आज कोर्ट ने क्या की टिप्पणी

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नैनीताल - उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज बुधवार को भी जारी रही। कोर्ट ने फिलहाल पंचायत चुनाव पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब कल 26 जून को होगी । राज्य सरकार ने आज हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से बताया गया कि 9 जून को पंचायत चुनावों से जुड़ी नियमावली तैयार की गई थी, इसके बाद 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया गया, और 14 जून को उसका गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया।

 

सरकार ने यह भी तर्क दिया कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हुई है, और इसके तहत ही चुनाव की तैयारियाँ शुरू की गई थीं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह कई स्थानों पर भेदभावपूर्ण प्रतीत होती है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फ़ैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब नज़रें कल की सुनवाई पर हैं, जिसमें कोर्ट कोई बड़ा निर्देश दे सकता है।

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