नैनीताल होटल हत्याकांड, ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान ने युवती की हत्या की अब दोषी करार, सजा पर सुनवाई 26 फरवरी को
 

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नैनीताल होटल हत्याकांड, ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान ने युवती की हत्या की अब दोषी करार, सजा पर सुनवाई 26 फरवरी को

नैनीताल - वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस की रात शहर के एक होटल में युवती की हत्या के चर्चित मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

क्या था मामला - 
अभियोजन के अनुसार, 16 अगस्त 2021 को वादी श्वेता शर्मा ने मल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह अपनी दोस्त अलमास, सहेली दीक्षा (निवासी नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर) और उसके मित्र ऋषभ उर्फ इमरान के साथ नैनीताल घूमने आई थीं। 14 अगस्त 2021 की शाम सभी ने शहर स्थित होटल गैलेक्सी में दो कमरे लिए। एक कमरे में श्वेता और अलमास, जबकि दूसरे में दीक्षा और ऋषभ उर्फ इमरान ठहरे थे। 16 अगस्त को जब दीक्षा और आरोपी से संपर्क नहीं हो पाया तो कमरे का दरवाजा खुलवाया गया। अंदर दीक्षा बिस्तर पर मृत पाई गई, जबकि आरोपी मौके से फरार था और उसका मोबाइल फोन भी बंद मिला।

पहचान छिपाने का आरोप - 
वादी के अनुसार, बाद में जानकारी मिली कि ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान का वास्तविक नाम इमरान खान पुत्र इंतजाम उद्दीन है और वह गाजियाबाद का निवासी है। वादी ने संदेह जताया था कि दीक्षा की हत्या उसी ने की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

साक्ष्य और गवाह - 
मामले में कुल 17 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। अभियोजन पक्ष ने केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को भी प्रस्तुत किया, जिन्होंने घटनास्थल से बरामद डीवीआर संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि की। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया। फिलहाल अभियुक्त न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब 26 फरवरी 2026 को सजा की अवधि पर अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा।

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