नैनीताल - जिलाधिकारी के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, पूर्व नायब नाजिर द्वारा सरकारी धन गबन करने का मामला
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हल्द्वानी - सरकारी धन के गबन के आरोपी और हल्द्वानी तहसील के पूर्व नायब नाजिर मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह के 10 जुलाई 2023 के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने इस आधार पर रोक लगा दी है कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगा। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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10 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी नैनीताल ने दो आदेश जारी किए। पहले आदेश में 42.29 लाख रुपये के सरकारी धन के गबन के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की। वहीं, दूसरा आदेश जारी कर राशि की वसूली याचिकाकर्ता से उसके मासिक वेतन से 20 हजार रुपये प्रति माह की नियमित कटौती करने को कहा। याचिका में कहा गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल की ओर से 24 अगस्त 2017 को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। इससे पहले उन्हें 14 जुलाई 2017 के आदेश से निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि अनुशासनात्मक जांच उचित तरीके से नहीं की गई और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया था।
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इस मामले में यह तथ्य आया कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अनुशासनात्मक नियम 2003 के नियम 11 के तहत निर्धारित वैधानिक अपील जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी/जिलाधिकारी को दरकिनार करते हुए सीधे हाईकोर्ट के समक्ष अपील की। इसलिए याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए बाध्य है। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ सरकारी धन के गबन का गंभीर आरोप लगाया गया है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जिलाधिकारी के आदेश 10 जुलाई 2023 के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी/ जिलाधिकारी के समक्ष 15 दिन के भीतर अपील दायर करने का कथन दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में 10 जुलाई 2023 के आदेश पर रोक लगाई है।