नैनीताल - हाईकोर्ट ने HNBGU के फरमान पर लगाया स्टे, जानिए यह है पूरा मामला 
 

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नैनीताल -  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि (Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University) के 30 मई को कार्य परिषद में लिए गए निर्णय पर स्टे लगा लगा दिया है। डीएवी सहित 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों को इसी सत्र से विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने असंबध करने का निर्णय लिया गया था। डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में दस अशासकीय महाविद्यालयों को असंबद्ध करने के फैसले को चुनौती दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। डीएवी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केआर जैन ने पुष्टि की। उन्होंने कहा के आदेश की प्रति मिलने पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

 

प्रदेश के 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने के साथ ही विवि से जुड़े 72 प्राइवेट कॉलेजों की संबद्धता पर भी तलवार लटकी थी। विवि की कार्यकारी परिषद ने इन कॉलेजों की संबद्धता अगले साल से खत्म करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय पिछले साल 20 जून को हुई शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार व यूजीसी की संयुक्त बैठक के परिप्रेक्ष्य में लिया गया। जिसके बाद कॉलेजों का कहना है कि विवि के 2009 में पारित एक्ट के तहत उन्हें असंबद्ध नहीं किया जा सकता है।

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