नैनीताल - हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे मुस्लिम प्रेमी जोड़े  बोले निकाह से परिजन नाराज, पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश

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नैनीताल - हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे मुस्लिम प्रेमी जोड़े  बोले निकाह से परिजन नाराज, पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश

नैनीताल - हरिद्वार जिले के रुड़की निवासी एक मुस्लिम प्रेमी जोड़े को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिली है। जोड़े की ओर से दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रुड़की पुलिस को दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पुलिस से खतरे का आकलन कर उचित सुरक्षा मुहैया कराने और जिन लोगों से खतरा है, उन्हें कानून के अनुसार समझाने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में दिए गए फैसले को आधार बनाया। इसके तहत बालिग व्यक्तियों को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और साथ रहने के अधिकार के मद्देनजर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

याचिका के अनुसार, रुड़की थाना क्षेत्र निवासी महिला और उसके पति ने 22 अप्रैल 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार निकाह किया था। दोनों बालिग हैं और एक ही धर्म एवं जाति से संबंध रखते हैं। महिला का कहना है कि वे कई वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और अपनी मर्जी से साथ रहने का फैसला लिया है।

महिला ने आरोप लगाया कि उसके निकाह से परिजन नाराज हैं। उसने अपनी मां, पिता, भाई और अन्य परिजनों पर उसे, उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसी के चलते दंपती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने रुड़की पुलिस को मामले में खतरे का आकलन कर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार से मामले में हुई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

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