नैनीताल - कोतवाल और दरोगा पर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ने DGP को क्यों दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला 

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नैनीताल - प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नैनीताल विक्रम की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेने के लिए कोर्ट में न आने पर सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में रामनगर कोतवाली के एसआई जोगा सिंह व कोतवाल अरुण सैनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के डीजीपी को निर्देश दिए हैं। साथ ही एक महीने के भीतर की जाने वाली कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। 


अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनगर पुलिस ने आशु खान नामक व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में चार जनवरी को आत्मसमर्पण का प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन मामले की जांच कर रहे दरोगा जोगा सिंह चार जनवरी को भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। अब बुधवार (आठ जनवरी) को जब आशु खान ने कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दिया, तब भी उक्त दरोगा कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। 


इस मामले में जब सहायक शासकीय अधिवक्ता ने रामनगर के कोतवाल से विवेचक जोगा सिंह के कोर्ट में न आने के बारे में पूछा तो उन्होंने अत्यंत अशोभनीय भाषा में उन्हें जवाब दिया। एडीजीसी ने इस बारे में कोर्ट को अवगत कराया। इस पर कोर्ट ने कोतवाल अरुण कुमार सैनी व एसआई जोगा सिंह के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को निर्देशित किया है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के उक्त आरोपी की कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।

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