हल्द्वानी - खनन वाहनों पर सख्ती, DM का खान विभाग और RTO को कड़े निर्देश, जानिए 15 दिन में मांगी यह रिपोर्ट

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हल्द्वानी - खनन वाहनों पर सख्ती, DM का खान विभाग और RTO को कड़े निर्देश, जानिए 15 दिन में मांगी यह रिपोर्ट

हल्द्वानी - जनपद में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों और उनसे जुड़े खनिज परिवहन वाहनों की अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बिना ढके खनिज परिवहन, सुरक्षा उपकरणों के अभाव, धूल प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने खान विभाग और आरटीओ को कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के तहत अब सभी डंपर और ट्रक रेता, बजरी, रोड़ी सहित अन्य खनिज सामग्री का परिवहन केवल मजबूत तिरपाल से पूरी तरह ढककर ही करेंगे। खुले में खनिज परिवहन पाए जाने पर संबंधित वाहन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्टोन क्रशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके तहत परिसर और संपर्क मार्गों पर नियमित जल छिड़काव, वाहनों के टायर धुलाई की व्यवस्था तथा धूल उत्सर्जन नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण कार्यशील अवस्था में होना अनिवार्य होगा। इनमें फ्रंट और रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर तथा मानक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट शामिल हैं। उल्लंघन की स्थिति में चालान, वाहन निरुद्धीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश के प्रभावी अनुपालन के लिए जनपद स्तर पर संयुक्त प्रवर्तन टीम का गठन किया गया है, जिसमें सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी, जिला खान अधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित क्षेत्राधिकारी तथा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल होंगे। संयुक्त टीम नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाएगी, स्टोन क्रशर परिसरों और खनिज परिवहन मार्गों का निरीक्षण करेगी तथा नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

जिला खान अधिकारी नैनीताल को आदेश की प्रति सभी स्टोन क्रशर संचालकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी और जिला खान अधिकारी को 15 दिनों के भीतर प्रथम अनुपालन रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपनी होगी।

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