हल्द्वानी - RTI के दुरुपयोग पर प्रधान सहायक का तबादला, डीएम ने मोहम्मद अकरम पर की सख्त कार्रवाई 

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हल्द्वानी - RTI के दुरुपयोग पर प्रधान सहायक का तबादला, डीएम ने मोहम्मद अकरम पर की सख्त कार्रवाई   Lalit Mohan Rayal DM Nainital

हल्द्वानी - जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक मोहम्मद अकरम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कथित दुरुपयोग के मामले को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गंभीरता से लिया है। मामले में शासकीय संसाधनों, समय और श्रम के अनावश्यक अपव्यय को देखते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनका जिला मुख्यालय से स्थानांतरण कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान सहायक मोहम्मद अकरम ने अपने ही कार्यालय के विभिन्न पटलों से अत्यधिक मात्रा में सूचना आरटीआई के माध्यम से मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सीमित मानव संसाधनों के बावजूद कई दिनों के परिश्रम के बाद लगभग तीन हजार पृष्ठों की सूचना संकलित कर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद सूचना उपलब्ध कराए जाने के बाद संबंधित कर्मचारी ने बिना किसी वैध कारण के सूचना प्राप्त करने से इनकार कर दिया, जिससे कार्यालयीन कार्य प्रभावित हुआ।

इस प्रकरण में आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का माध्यम है, न कि शासकीय तंत्र को बाधित करने अथवा सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग का साधन। न्यायालय द्वारा आरटीआई के विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग पर भी बल दिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया कि एक लोक सेवक से उसके पद और दायित्वों को देखते हुए सामान्य नागरिक की अपेक्षा अधिक संयमित और उत्तरदायी आचरण की उम्मीद की जाती है। अपने ही कार्यालय से अत्यधिक सूचना मांगकर उसे प्राप्त न करना उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है।

मामले में प्रधान सहायक मोहम्मद अकरम की औपचारिक भर्त्सना करते हुए भविष्य में आरटीआई अधिनियम के प्रयोग तथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में विधिक मर्यादाओं का पालन करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही प्रशासनिक आधार पर उनका जिला मुख्यालय से स्थानांतरण कर दिया गया है।

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