नैनीताल - युवतियों की फेक इंस्ट्राग्राम आईडी बनाकर अश्लील बात करना पड़ा भारी, एक साल की हुई जेल, भारी लगा जुर्माना
नैनीताल - युवतियों की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील संदेश भेजने और अभद्र बातचीत करने के मामले में नैनीताल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश भी दिए हैं।
मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की कोर्ट में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी के अनुसार, 8 मई 2020 को भवाली कोतवाली में एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति लगातार इंस्टाग्राम के माध्यम से अश्लील मैसेज भेज रहा है। परेशान छात्राओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस और एसएसपी को शिकायत दी थी।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी जल्ला सिंह, थाना करतारपुर, जिला जालंधर (पंजाब) के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 9 गवाह और 16 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।
सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपी ने पीड़िता और उसकी सहेलियों को भद्दे और अश्लील संदेश भेजे थे। हालांकि आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाए जाने का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील संदेश भेजकर पीड़िता की गरिमा और लज्जा का अपमान किया।
