नैनीताल - हाईकोर्ट में जिला पंचायत सदस्य के कथित अपहरण मामले में एसएसपी और पाँचों सदस्य तलब, इस दिन होगी सुनवाई 
 

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नैनीताल - हाईकोर्ट में जिला पंचायत सदस्य के कथित अपहरण मामले में एसएसपी और पाँचों सदस्य तलब, इस दिन होगी सुनवाई

नैनीताल - उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए हंगामे, पाँच बीडीसी सदस्यों के कथित अपहरण और एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में एसएसपी नैनीताल सहित पाँचों जिला पंचायत सदस्यों को 3 दिसंबर को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई भी इसी तारीख पर होगी।

अदालत ने लिया था स्वतः संज्ञान - 
मामले के अनुसार, 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान कथित रूप से कुछ सदस्यों के अपहरण की खबरों पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस दौरान कुछ निर्वाचित सदस्यों ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर न्यायालय की शरण ली थी।

ओवरराइटिंग का आरोप, पुनर्मतदान की मांग - 
इससे जुड़े एक अन्य मामले में जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में क्रमांक 1 को काटकर 2 लिखा गया, जिससे वोट को अमान्य कर दिया गया। उन्होंने इसे चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पुनर्मतदान कराने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को तलब कर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कड़ा रुख दिखाया है।

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