नैनीताल - अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट से सुरक्षा के निर्देश, मुस्लिम युवती और सिख लड़के ने मांगी सुरक्षा
नैनीताल - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग धर्मों से संबंध रखने वाले प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने एसएसपी ऊधम सिंह नगर और कोतवाली प्रभारी रुद्रपुर को जोड़े की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
याचिका के अनुसार मुस्लिम समुदाय की युवती और सिख समुदाय के युवक एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं। युवती के परिजन इस विवाह के लिए सहमत नहीं हैं, जिसके चलते दोनों को जान-माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और अपना भला-बुरा समझने में सक्षम हैं। उन्होंने सुरक्षा को लेकर एसएसपी ऊधम सिंह नगर को प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन अब तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि दोनों बालिग हैं और विवाह करना चाहते हैं, इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रेमी जोड़े की जान-माल की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
