नैनीताल - हल्द्वानी के ओके होटल पर चलेगा बुल्डोज़र, हाईकोर्ट ने अवैध हिस्से को चार सप्ताह के भीतर हटाने के दिए निर्देश

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नैनीताल - हल्द्वानी के ओके होटल पर चलेगा बुल्डोज़र, हाईकोर्ट ने अवैध हिस्से को चार सप्ताह के भीतर हटाने के दिए निर्देश

हल्द्वानी - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित ओके होटल की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए होटल के अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र से की जाएगी और इसी आधार पर चिन्हित 3.5 मीटर के अवैध हिस्से को चार सप्ताह के भीतर हटाना होगा।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से प्रस्तुत पक्ष पर विचार किया। नगर निगम ने अदालत को बताया कि 8 जनवरी 2024 को जारी नोटिस में भी अतिक्रमण की माप सड़क के केंद्र से की गई थी, जिसके अनुसार होटल का 3.5 मीटर हिस्सा अवैध पाया गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 12 मीटर सड़क की चौड़ाई की पैमाइश सड़क के मध्य बिंदु से की जाएगी। इस गणना के आधार पर जो 3.5 मीटर का अतिक्रमण सामने आता है, उसी हिस्से को हटाया जाएगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने उनके बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिया कि होटल के सामने स्थित अवैध निर्माण को चार सप्ताह के भीतर हटाने की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके साथ ही अदालत ने सुधार याचिका का निस्तारण कर दिया, जिससे पैमाइश को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो गया।


 

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