नैनीताल - हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से जमानत, जानिए किस आधार पर मंजूर हुई बेल
नैनीताल - 8 फरवरी 2024 को हुई हल्द्वानी हिंसा के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अब्दुल मलिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं संप्रीत अजमानी और विकास गुगलानी ने कोर्ट में पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी घटना के दिन न तो घटनास्थल पर मौजूद था और न ही शहर में था। उन्होंने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जमानत देने की मांग की।
गौरतलब है कि इस मामले में पहले कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उत्तराखंड हाईकोर्ट को इस मामले में दिशा-निर्देश दिए गए थे। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। अब्दुल मलिक पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और वह पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में बंद था। जमानत मिलने के बाद परिजनों और समर्थकों ने राहत की सांस ली और न्यायालय का आभार जताया। यह मामला हल्द्वानी हिंसा के बाद से ही चर्चा में बना हुआ था और इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
