नैनीताल - पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में अमरीन और उसके प्रेमी राधेश्याम को हुई उम्रकैद, अदालत ने इतना जुर्माना भी लगाया 

 | 
नैनीताल - पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में अमरीन और उसके प्रेमी राधेश्याम को हुई उम्रकैद, अदालत ने इतना जुर्माना भी लगाया Court

नैनीताल/ हल्द्वानी - जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने पूर्व प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में दोषी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं महिला के प्रेमी को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा दी गई है।

अभियोजन के अनुसार यह घटना 2 जनवरी 2020 को अपराह्न करीब 2:30 बजे काठगोदाम–भीमताल रोड स्थित हेयरपिन बेंड, चंदा देवी मंदिर के पास हुई थी। अभियुक्ता अमरीन जहां, निवासी इंद्रानगर, बनभूलपुरा और उसका प्रेमी राधेश्याम शुक्ला, निवासी नवाबी रोड, हल्द्वानी ने मिलकर पूर्व नियोजित साजिश के तहत अमरीन के पूर्व प्रेमी नाजिम की गोली मारकर हत्या कर दी।

मृतक के भाई वाजिद अली खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्तों ने नाजिम को भीमताल घुमाने के बहाने अपने-अपने वाहनों से ले जाकर घटना को अंजाम दिया। घटनास्थल पर राधेश्याम ने पहले तीनों की फोटो खींची और फिर मौका पाकर तमंचे से नाजिम को गोली मार दी।

हत्या के बाद अभियुक्ता अमरीन ने मृतक के भाई को फोन कर दुर्घटना की झूठी सूचना दी और नाजिम को बृजलाल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने अमरीन को हिरासत में लिया और पूछताछ में पूरा षड्यंत्र उजागर हुआ।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने अदालत में सशक्त पैरवी की। पुलिस ने अभियुक्त राधेश्याम के कब्जे से घटना के समय ली गई तस्वीरें, हत्या में प्रयुक्त तमंचा, खोखा, कारतूस तथा खून से सने कपड़े बरामद किए। फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन से भी अभियोजन का मामला पुष्ट हुआ।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह हत्या पूर्व नियोजित और षड्यंत्र के तहत की गई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में कुरान शरीफ और मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्दोष की हत्या सम्पूर्ण मानवता के विरुद्ध अपराध है। कोर्ट ने मृतक के परिजनों को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के अंतर्गत मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।

WhatsApp Group Join Now