Kumaon Crime - पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना पड़ा भारी, सेना के जवान को हुई तीन साल की सजा

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Kumaon Crime -  पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यह तथ्य छिपाकर दूसरी शादी करने वाले सेना के एक जवान को अदालत ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार, रुद्रपुर निवासी शालू पांडे ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2015 में बरेली के जौहरपुर निवासी राजीव शर्मा ने एक मैरिज वेबसाइट के माध्यम से उनसे संपर्क किया। आरोपी ने स्वयं को भारतीय सेना में कार्यरत बताते हुए यह भी कहा कि उसका अपने परिवार से कोई संबंध नहीं है। इस पर विश्वास कर दोनों ने 14 मई 2015 को रुद्रपुर के एक होटल में विवाह कर लिया।

शादी के कुछ समय बाद राजीव के व्यवहार पर संदेह होने पर पीड़िता के परिजनों ने अमृतसर स्थित उसकी सैन्य यूनिट से जानकारी जुटाई। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से विवाहित है और उसके तीन बच्चे भी हैं। इसके बाद पीड़िता ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। समझौते के बाद वह ससुराल तो गई, लेकिन कथित प्रताड़ना जारी रहने पर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई पंचम अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं एसीजेएम शमा परवीन की अदालत में हुई। लंबी सुनवाई, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने माना कि आरोपी ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यह तथ्य छिपाकर दूसरा विवाह किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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