हल्द्वानी - सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को बड़ी राहत, CJM कोर्ट से दोनों मामलों में मिली जमानत
हल्द्वानी - सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को आज मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। बीते कई दिनों से चर्चित इस मामले पर हल्द्वानी सहित पूरे उत्तराखंड की नजरें टिकी हुई थीं। ज्योति अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र बिष्ट और गौरव कपूर ने कोर्ट में पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने अदालत को इस चीज़ को लेकर बताया की उनका मकसद किसी की भावना और उत्तराखंड की गरिम को आहत करना नहीं था। अधिवक्ताओं ने बताया कि ज्योति द्वारा अब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जायेगा जिससे अदालत की गरिमा को नुकसान हो।
गौरतलब है कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ जूही चुफाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर उत्तराखंड की महिलाओं और लोक देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा एक कार्यक्रम के दौरान दराती लहराने के आरोप लगे थे। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें 8 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
ज्योति अधिकारी पर प्रदेश के विभिन्न थानों में तीन से चार अन्य मामलों के दर्ज होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, वर्तमान मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी। जमानत मिलने की खबर के बाद ज्योति अधिकारी के समर्थकों में राहत का माहौल है, वहीं प्रशासन और पुलिस अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं।
