हल्द्वानी - किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

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हल्द्वानी - किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला , जेल, सजा

हल्द्वानी - अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट मनमोहन सिंह ने किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानकारी के अनुसार, 2 जून 2023 को एक महिला ने हल्द्वानी कोतवाली में अपनी पोती की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राजपुरा क्षेत्र निवासी संदीप शर्मा किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और पीड़िता व आरोपी की तलाश में जुट गई।

जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को सितारगंज से बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष आरोपी के पक्ष में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि नाबालिग के साथ इस प्रकार का अपराध गंभीर है और समाज में कड़ा संदेश देने के लिए सख्त सजा आवश्यक है। फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

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