हल्द्वानी - बुजुर्ग मां-बाप को मिली राहत, बहू-बेटे को 15 दिन में घर खाली करने के आदेश, लगाया उत्पीड़न का आरोप
हल्द्वानी - शहर में बहू और बेटे से परेशान एक बुजुर्ग दंपती को भरण-पोषण ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष एवं एसडीएम प्रमोद कुमार ने सुनवाई के बाद बहू और बेटे को 15 दिन के भीतर मकान खाली करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर प्रशासन की मौजूदगी में बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार नैनीताल रोड स्थित तिकोनिया निवासी वरिष्ठ नागरिक प्रीतम सिंह और उनकी पत्नी हरभजन कौर ने अधिवक्ता अनिल कन्नौजिया के माध्यम से माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के तहत ट्रिब्यूनल में प्रार्थनापत्र दायर किया था। दंपती ने आरोप लगाया कि उनका बेटा और बहू आए दिन झगड़ा करते हैं तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार कर मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं।
दंपती ने यह भी कहा कि जिस मकान में सभी रह रहे हैं उसका स्वामित्व उनके नाम है और बहू-बेटे की उसमें कोई कानूनी हिस्सेदारी नहीं है। इसके बावजूद दोनों मकान खाली नहीं कर रहे थे और लगातार विवाद कर रहे थे। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने मकान से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया, जिसमें बुजुर्ग दंपती का दावा सही पाया गया। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने बहू और बेटे को 15 दिन के भीतर मकान खाली करने के निर्देश दिए।
ट्रिब्यूनल अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। नियमों और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है।
