उत्तराखंड - नैनीताल में हॉर्न बजाना होगा प्रतिबंधित, इस दिन से लागू होगा नियम, हाईकोर्ट के निर्देश पर बड़ा फैसला
नैनीताल - उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। एक अगस्त 2026 से नैनीताल की मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लागू होगा।
बुधवार को मंडलायुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रशासन का कहना है कि मॉल रोड नैनीताल की पहचान है, जहां पर्यटक शांत वातावरण में भ्रमण का आनंद लेने आते हैं। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से होने वाला ध्वनि प्रदूषण पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है।
बैठक में निर्देश दिए गए कि डीएम और एसएसपी इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी करेंगे। नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसी सप्ताह से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा विभिन्न स्थानों पर सूचना संबंधी पोस्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक झील के आसपास के क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है, ताकि यातायात सुचारु रहे और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
प्रशासन का मानना है कि इन फैसलों से नैनीताल में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी और पर्यटकों को शांत एवं सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
