नैनीताल - नियमों की अनदेखी पर बड़ा एक्शन, पर्यटकों को हटाकर रिजॉर्ट किया सील, बिजली कनेक्शन भी काटा 

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नैनीताल - नियमों की अनदेखी पर बड़ा एक्शन, पर्यटकों को हटाकर रिजॉर्ट किया सील, बिजली कनेक्शन भी काटा 

नैनीताल - उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.सी.बी.) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुर्पाताल स्थित एक निजी रिजॉर्ट को सील कर दिया। बोर्ड ने पुलिस और विद्युत विभाग की मौजूदगी में मंगलवार को यह कार्रवाई की। आरोप है कि रिजॉर्ट संचालक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) भी सही ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा था। नैनीताल से करीब 8 किलोमीटर दूर कालाढूंगी मार्ग पर स्थित खुर्पाताल गांव में बने इस रिजॉर्ट से पर्यटकों को हटाकर सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करा दी गईं। साथ ही विद्युत विभाग ने बिजली आपूर्ति भी काट दी है।

 

रिजॉर्ट के स्वामी सचिन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने रिजॉर्ट और फ्लैट्स में व्यावसायिक गतिविधियां पहले ही बंद कर दी थीं। उनका कहना है कि वर्तमान में वहां केवल स्टाफ और कुछ फ्लैट मालिक रह रहे हैं। उन्होंने विभागीय पत्राचार में कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि मार्च 2025 के बाद से उन्हें कोई नोटिस या एस.टी.पी. फेलियर रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। उन्होंने प्रशासन से बिजली आपूर्ति और आने-जाने का रास्ता खोलने की मांग की ताकि पी.सी.बी. के नियमों का पालन किया जा सके।

 

वहीं, पी.सी.बी. की ओर से उच्च न्यायालय में पक्ष रख रहे अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि होटल प्रबंधन ने एयर एंड वाटर एक्ट के तहत जारी बंदीकरण आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने होटल प्रबंधन को दो सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करते हुए अपनी आपत्ति पी.सी.बी. को सौंपने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जांच पूरी होने तक होटल बंद रहेगा।

 

पी.सी.बी. के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी के अनुसार दिसंबर 2024 में निरीक्षण के दौरान भी रिजॉर्ट का एस.टी.पी. बंद पाया गया था। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रिजॉर्ट प्रबंधन ने बाद में प्लांट ठीक होने का दावा किया, लेकिन दोबारा जांच में स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इसके चलते 28 अप्रैल को क्लोजर नोटिस जारी किया गया और अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है।

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