नैनीताल - हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के एक और प्रमुख आरोपी को मिली जमानत, इस वजह से छूट गया वसीम 

 | 
नैनीताल - हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के एक और प्रमुख आरोपी को मिली जमानत, कमजोर पैरवी से छूट गया वसीम

हल्द्वानी -  बनभूलपुरा हिंसा मामले में हाईकोर्ट से एक प्रमुख आरोपी को राहत मिली है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दंगा कांड के आरोपी वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं, जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और अब्दुल मोईद को फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है।

मामले की सुनवाई बुधवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान वसीम अहमद की ओर से कहा गया कि उनका इस दंगे से कोई संबंध नहीं है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए।

जानकारी के अनुसार, आरोपियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें डिफॉल्ट बेल (Default Bail) के आधार पर रिहा किया जाए, क्योंकि पुलिस ने निर्धारित समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसी आधार पर पहले भी कई आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। यानि कमजोर पैरवी से बनभुलपुरा हिंसा के आरोपी लगातार छूटते गए।

उल्लेखनीय है कि बनभूलपुरा में हुए दंगे में कई नागरिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। पुलिस की जांच में इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक सहित दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब तक इस प्रकरण में 50 से अधिक आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि मुख्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अब भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

WhatsApp Group Join Now