हल्द्वानी - शादियों और पार्टियों में एक और नया नियम, बैंक्वेट हाल, होटल व अन्य आयोजन स्थलों को इन्हें देनी होगी सूचना

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हल्द्वानी - शादियों और पार्टियों में एक और नया नियम, बैंक्वेट हाल, होटल व अन्य आयोजन स्थलों को इन्हें देनी होगी सूचना

हल्द्वानी - शहर में शादियों, पार्टियों और सामूहिक आयोजनों को लेकर नगर निगम ने नया नियम लागू किया है। अब नगर निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्डों में संचालित बैंक्वेट हॉल, होटल और अन्य आयोजन स्थलों को किसी भी विवाह, पार्टी या बड़े कार्यक्रम की पूर्व सूचना ‘बैणी सेना’ को देना अनिवार्य होगा।

नगर निगम के अनुसार यह व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी पालन और कार्यक्रमों के बाद निकलने वाले कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। आयोजनों के बाद उत्पन्न कूड़े के निस्तारण के लिए एक दिन का 1500 रुपये यूजर चार्ज बैणी सेना को देना होगा। यह नियम साप्ताहिक हाट बाजार और चौपाटी में लगने वाले अस्थायी बाजारों पर भी लागू रहेगा।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्र में वर्ष 2022 से घरेलू, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, किराएदार, दुकानें, होटल, बैंक्वेट हॉल, सरकारी कार्यालय, स्कूल और बाजारों से यूजर चार्ज वसूली की व्यवस्था लागू है। यूजर चार्ज की वसूली और कूड़ा प्रबंधन के लिए ‘बैणी सेना’ का गठन किया गया है। हालांकि निगम के संज्ञान में आया है कि कई बैंक्वेट हॉल, होटल और साप्ताहिक बाजार संचालक कूड़ा निस्तारण शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे निगम की आय प्रभावित हो रही है।

पारितोष वर्मा (नगर आयुक्त) ने बताया कि साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले कारोबारी यदि कूड़ा निस्तारण का शुल्क नहीं देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। वहीं, किराएदार द्वारा यूजर चार्ज नहीं देने की स्थिति में मकान मालिक जिम्मेदार माना जाएगा। बैणी सेना मासिक शुल्क की वसूली मकान मालिक से करेगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

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