हरिद्वार - फायरिंग मामले में प्रणव सिंह चैंपियन को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, नहीं हटेगी यह धारा 
 

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हरिद्वार - खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में आरोपी प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और पुलिस की याचिका को भी नामंजूर कर दिया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद चैंपियन को जेल में ही रहना पड़ेगा और उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। 

प्रणव सिंह चैंपियन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जेल में बंद हैं। अदालत के इस फैसले से साफ है कि मामले में गंभीर आरोप लगे हैं और चैंपियन को जमानत नहीं मिल पाई है। अब उन्हें ऊपरी अदालत में जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल करनी होगी। 

आज ऑनलाइन पेशी के दौरान चैंपियन और अन्य आरोपियों की सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, धारा 109 हटाने की पुलिस की मांग भी खारिज हो गई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि मामला गंभीर है और चैंपियन को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। 

यह मामला हरिद्वार में काफी चर्चा में है और इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। चैंपियन के वकीलों ने अब ऊपरी अदालत में जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल करने की तैयारी की है।

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