Haldwani Violence - हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का DM और SSP को आदेश, हल्द्वानी हिंसा में मारे गए लोगों की मांगी रिपोर्ट 
 

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Haldwani Violence - नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर निर्मित मदरसा और नमाज स्थल हटाने के दौरान हुई घटना में दो लोगों की मौत व घायल लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल व एसएसपी नैनीताल से इस मामले में मामले की जाच करके अपनी रिपार्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

 

मामले के अनुसार उच्च न्यायलय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया । इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना के दौरान मृत व घायल लोगो को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमे कहा गया था कि घटना के समय दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी थी जबकि दो लोगों को गम्भीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

 

घटना के बाद मृतक दो लोगों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है लिहाजा उनके परिजनों को सरकार की 2020 नियमावली के तहत मुआजा दिलाया जाय। गम्भीर रूप से घायल लोगों को भी मुआवजा दिलाया जाय। जिस पर कोर्ट ने जिलाधकारी और एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि इस पर अपना जवाब पेश करें।

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