हल्द्वानी - भयमुक्त माहौल में सफर कर सकेंगी महिलायें, ऑटो चालकों के लिए DM ने जारी की SOP, बना डाले ऐसे सख्त नियम 
 

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हल्द्वानी - महिला सुरक्षा के लिए नैनीताल जिला प्रशासन सख्त है, जिले में छात्राओं के साथ लगातार गोष्टी की जा रही है. छात्राओं और महिलाओं को भयमुक्त वातावरण दिलाने के लिए नैनीताल जिला प्रशासन ने एसओपी जारी कर (New SOP for auto drivers in Haldwani) दी है. इन नियमों को अगर ऑटो चालक नहीं मानते हैं तो उनका वाहन अब सीधे सीज कर दिया जायेगा। 


अपर निदेशक प्रशिक्षण (ITI) ऋचा सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने हल्द्वानी के कई जगहों पर जाकर छात्राओं से वार्ता कर सुझाव लिए थे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बृहस्पतिवार को एसओपी जारी कर दी है। इस SOP में ऑटो और थ्री व्हीलर चालकों के सत्यापन और फिटनेस की जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट व संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई. 


सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को सदस्य सचिव बनाया गया है जबकि संबंधित क्षेत्र के सीओ और आरटीओ प्रवर्तन की ओर से नामित संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अथवा तकनीकी कार्मिक को सदस्य बनाया है। वाहन स्वामी और चालकों का सत्यापन गौला रौखड़ स्थित परिवहन विभाग की भूमि या समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। सत्यापन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के प्रपत्र, फोटो, फोटो आईडी आदि प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही स्वामी व चालक को मय वाहन के अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। 

 

समिति को हर हफ्ते दो स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर यह देखना होगा कि एसओपी का कितना पालन किया जा रहा है। समिति को हर हफ्ते निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी कार्यालय को भेजनी होगी। यही नहीं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) इस पूरी प्रक्रिया की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे।

 

ऑटो-थ्री व्हीलर में सुरक्षा को लेकर यह किए गए हैं उपाय - 
1- ऑटो-थ्री व्हीलर वाहनों में वाहन चालक और यात्री के मध्य फिक्स आयरन रॉड लगाई जाएगी। ताकि यात्री बायीं ओर से ही प्रवेश और निकासी कर सकें।
2- वाहन में टूल बाक्स के ऊपर और चालक सीट के पीछे अतिरिक्त सीट, फोल्डिंग सीट नहीं लगाई जाएगी।
3- वाहन में पीछे की ओर बड़े अक्षरों में वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या और फिटनेस की वैधता दर्ज करनी होगी।
4- वाहन के भीतर और बाहर आपातकालीन सेवा, पुलिस हेल्प लाइन नंबर, एंबुलेंस सेवा व महिला हेल्प लाइन के नंबर लिखने होंगे।
5-वाहन चालक मार्ग के बायीं ओर निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करेंगे।


चप्पलों पर पाबंदी, चालकों को पहनने होंगे जूते -
जारी एसओपी के तहत वाहन चलाते वक्त ऑटो अथवा थ्री व्हीलर चालक निर्धारित वर्दी में रहेंगे। उन्हें खाकी कमीज या चार पाकेट फ्लैप वाला कोट, खाकी फुल पैंट और जूते पहनने होंगे। कोई भी चालक चप्पल में वाहन नहीं चलाएगा। उन्हें यात्रियों के साथ सभ्यता का व्यवहार करना होगा। उन्हें बालिकाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को भयमुक्त और सुरक्षित बनाने में प्रशासन का सहयोग करना होगा।


फिटनेस के बाद जारी होंगे परिचय पत्र -
जिला प्रशासन की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि सत्यापन और वाहन की फिटनेस के बाद वाहन प्रत्येक चालक को परिचय पत्र जारी किया जाएगा। यह परिचय पत्र वाहन चलाते वक्त प्रत्येक वाहन चालक को गले में मय डोरी के लटकाना होगा। परिचय पत्र में वाहन चालक का नाम, मोबाइल नंबर, चालक अनुज्ञप्ति संख्या, वाहन की श्रेणी, पुलिस सत्यापन की संख्या और तिथि, परिचय पत्र की वैधता के अलावा पुलिस अधिकारी और लाईसेंस अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद रहेंगे।


वाहनों में लगेगा नीला और पीला स्टीकर -
सत्यापन के बाद प्रत्येक वाहन में दो अलग-अलग रंगों (नीला और पीला) के स्टीकर लगाए जाएंगे। नीले स्टीकर में संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से निर्धारित मार्ग संख्या का उल्लेख होगा जबकि पीले स्टीकर में परिवहन विभाग की ओर से जारी वाहन का विशेष क्रमांक अंकित रहेगा। इससे वाहनों की पहचान हो सकेगी।
 

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