हल्द्वानी - मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण मामले में हाईकोर्ट सख्त, एक सप्ताह में PWD के EE मांगी गई प्रगति रिपोर्ट

हल्द्वानी - मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा संदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए हैं कि अब तक हुई प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद नियत की है।

हल्द्वानी निवासी पूरन चंद्र जोशी द्वारा वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि कालाढूंगी रोड स्थित मुखानी चौराहा शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है। यहां आए दिन भीषण जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, दफ्तर जाने वालों और आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। याचिका में आग्रह किया गया कि मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण शीघ्र कराया जाए, ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि प्रशासन ने वर्ष 2018 में ही फ्लाईओवर के लिए लाखों रुपये खर्च कर सर्वे कराया था। इसके बावजूद अब तक राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई और साफ निर्देश दिए कि अगली सुनवाई से पहले तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिससे मामले में उचित दिशा में निर्णय लिया जा सके।