हल्द्वानी - डीएम ने बनभूलपुरा निवासी नाहिद का शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त, जानिए क्यों मांगी थी गन प्रोटेक्शन 

 | 
हल्द्वानी - डीएम ने बनभूलपुरा निवासी नाहिद का शस्त्र लाइसेंस किया निरस्त, जानिए क्यों मांगी थी गन प्रोटेक्शन   Lalit Mohan Rayal DM Nainital

हल्द्वानी - जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह निर्णय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अभियोग की सुनवाई के उपरांत लिया गया।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी ने स्वयं को व्यापारी बताते हुए दलील दी कि व्यापारिक गतिविधियों के चलते उसे नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उसकी जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उन्होंने शस्त्र लाइसेंस को बनाए रखने की मांग की थी।

मामले की जांच के दौरान प्रस्तुत आयकर रिटर्न के अनुसार संबंधित व्यक्ति की वार्षिक आय ₹5,78,600/- पाई गई, जिस पर लगभग ₹13,000/- आयकर अदा किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आय विवरण सहित उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त आय के आधार पर किसी असाधारण या विशिष्ट सुरक्षा खतरे की पुष्टि नहीं होती, जिसके लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक माना जाए।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया। आदेश के साथ ही शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

WhatsApp Group Join Now