उत्तराखंड में एस्मा हुआ लागू, सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने की रोक, अधिसूचना हुई जारी
देहरादून - उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं के सुचारु संचालन को बनाए रखने के लिए एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। इसके तहत अगले छह महीनों तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, जो उत्तराखंड में भी प्रभावी है, के तहत यह कार्रवाई की गई है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह महीने तक राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी किसी भी मांग को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन को आशंका थी कि यदि हड़ताल होती है तो स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी समेत अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
एस्मा लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन या हड़ताल का सहारा लेने से पहले वैकल्पिक माध्यम अपनाने होंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय जनहित में आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
