देहरादून - उत्तराखंड में महिलाएं अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगी काम, यह नियम करने होंगे पालन, अधिसूचना जारी 

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देहरादून - उत्तराखंड में महिलाएं अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर सकेंगी काम, यह नियम करने होंगे पालन, अधिसूचना जारी 

देहरादून - उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के रोजगार से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय को लागू कर दिया है। राज्य कैबिनेट के अनुमोदन के बाद श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत अब महिलाएँ रात्रि पाली (रात 9 बजे से सुबह 6 बजे) में काम कर सकेंगी। जारी नियमों के अनुसार, प्रत्येक महिला कर्मचारी से रात्रि पाली में काम करने की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला असहमति जताती है, तो उसे रात्रिकालीन ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

पुलिस को सूचना और सुरक्षित परिवहन अनिवार्य - 
नियोजक (Employer) को रात्रि पाली में कार्यरत महिला कर्मकारों की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को देनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके निवास स्थान तक पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा, पैनिक बटन, जीपीएस आधारित वाहन तथा वाहन में आवश्यक सुरक्षा जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।

सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान - 
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि—
परिवहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।
कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और स्वास्थ्यकर वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।
महिला कर्मकारों के लिए शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल आदि सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
दुकान और प्रतिष्ठान के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

यह अधिसूचना राज्य के श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी की गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाओं की रोजगार भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें सुरक्षित वातावरण में रात्रिकालीन काम के अधिक अवसर मिलेंगे।

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