देहरादून - त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 22 सितंबर से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें
देहरादून - उत्तराखंड सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने वस्तुओं और सेवाओं पर संशोधित जीएसटी दरें जारी कर दी हैं, जो 22 सितंबर 2025 से पूरे राज्य में लागू होंगी। इन नई दरों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं व्यापार और कृषि क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।
नई दरों से उपभोक्ताओं को राहत और बाजार में रौनक -
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी कि ये संशोधित दरें जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर को जारी अधिसूचनाओं के बाद लागू की गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी 18 सितंबर को आदेश जारी कर नई दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया। वित्त सचिव ने कहा “नई कर दरों से वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दरों का स्वागत करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार जनहित में कर सुधार किए जा रहे हैं। नई जीएसटी दरें आम आदमी, किसान और व्यापारी वर्ग के हित में हैं। उत्तराखंड में 22 सितंबर से ये नई दरें लागू होंगी, जिससे त्योहारों के समय लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी दरों में संशोधन का मुख्य उद्देश्य आम जनता, खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग को राहत देना है। साथ ही, कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी इन बदलावों से मजबूती मिलेगी। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जो राज्य के वाणिज्य और कर राजस्व दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
