देहरादून - मामूली विवाद पर शस्त्र लहराने पर लाइसेंस हुआ निलंबित, डीएम ने की कार्रवाई

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देहरादून - मामूली विवाद पर शस्त्र लहराने पर लाइसेंस हुआ निलंबित, डीएम ने की कार्रवाई  IAS Savin Bansal DM

देहरादून - रायपुर थाना क्षेत्र की एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन पटाखा जलाने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान शस्त्र लहराने का मामला सामने आया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए पुनीत अग्रवाल का शस्त्र जब्त कर दिया और लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है।

घटना के अनुसार, 19 अक्टूबर 2025 को एटीएस कॉलोनी में पटाखा फोड़ने के मामूली विवाद के दौरान पुनीत अग्रवाल ने अपने लाइसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस दिया गया था, उनका यह घोर उल्लंघन है। मामूली विवाद पर शस्त्र लहराने की यह घटना भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाती है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की रिपोर्ट में बताया गया कि थाना रायपुर के माध्यम से प्राप्त आख्या के अनुसार दोनों पक्षों को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालान न्यायालय भेजा गया है।

डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट कहा कि “कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है। इस प्रकार का कृत्य करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से तलब भी किया गया है। पुलिस और प्रशासन की यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि लाइसेंस प्राप्त शस्त्र का दुरुपयोग किसी भी मामूली विवाद में न हो और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त न किया जाए।

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