देहरादून - मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2, अब युवाओं को लोन स्वीकृति की समय सीमा तय, इतने दिन में देना होगा ऋण

देहरादून - उत्तराखंड में युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब बैंकों को तय समयसीमा में लोन स्वीकृति देनी होगी, जिससे इच्छुक युवाओं को जल्दी वित्तीय सहायता मिल सके। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि योजना के तहत दो श्रेणियों में निवेश की सुविधा दी जा रही है।

पहली श्रेणी में पांच लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। दूसरी श्रेणी में पांच लाख से 25 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। सरकार के आदेश के अनुसार, पांच लाख तक के लोन के लिए बैंक दो हफ्ते के भीतर लोन पास करेंगे। पांच लाख से 25 लाख रुपये तक के लोन के लिए तीन हफ्ते का समय तय किया गया है। योजना से युवाओं को अपने गांव या शहर में ही व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उद्देश्य युवाओं को रोजगार, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा सरकार की मंशा साफ है— अब कोई भी युवा सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगा। यह योजना उत्तराखंड की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक सार्थक पहल मानी जा रही है।