नैनीताल- किच्छा और सिरौलीकलां पालिका चुनाव की तीन सप्ताह में होगी मतगणना, जानिये कोर्ट ने क्या कहा
नैनीताल - हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका के चुनाव की मतगणना तीन सप्ताह के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मतगणना के लिए समय मांगा गया। सरकार ने दलील दी कि मतदान के दौरान दोनों नगर पालिकाओं के मतदान केंद्रों पर हंगामा और तनाव की स्थिति बनी थी। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना कराने और चुनाव परिणाम घोषित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाए।
खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह के बजाय तीन सप्ताह का समय देते हुए इस अवधि के भीतर मतगणना कराने के निर्देश दिए। दोनों नगर पालिकाओं में हुए चुनाव के बाद मतपेटियां सुरक्षित रखी गई हैं।
इस मामले में किच्छा निवासी अलीना मलिक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पालिकाध्यक्ष और सभासद पदों के चुनाव की मतगणना कराने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की मतगणना स्थगित करने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाते हुए सवाल उठाया था कि चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना पर रोक क्यों लगाई गई है और मतगणना शीघ्र कराई जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया था कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराया गया है। आयोग की ओर से मतदान संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी, जबकि मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा गया था। इसके बाद एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की थी।
अब मतगणना स्थगित रखने संबंधी आयोग और राज्य सरकार के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं।


