उत्तराखंड - प्रदेश में जमीन खरीदना हुआ महंगा, नए सर्किल रेट लागू, इतने प्रतिशत तक हुई बढ़ोतरी

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उत्तराखंड - प्रदेश में जमीन खरीदना हुआ महंगा, नए सर्किल रेट लागू, इतने प्रतिशत तक हुई बढ़ोतरी

देहरादून - उत्तराखंड में अब जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने दो साल बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी करते हुए प्रदेशभर में नए दरें लागू कर दी हैं। यह वृद्धि 9% से लेकर अधिकतम 22% तक की गई है, जो 5 अक्टूबर से प्रभावी हो चुकी है। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सर्किल रेट में बढ़ोतरी की पुष्टि की है। सरकार का मानना है कि बीते कुछ वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। बड़े पैमाने पर आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे जहां जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा होगा, वहीं सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।

विभिन्न जिलों के प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की समीक्षा के बाद सरकार ने संशोधित सर्किल रेट जारी किए हैं। कुछ जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में त्रुटियाँ होने के कारण शासन ने उन्हें दोबारा प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए थे। रविवार को देहरादून जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 5 अक्टूबर से लागू मानी जाएगी। इसी प्रकार अन्य जिलों को भी नए रेट लागू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

प्रमुख बिंदु - 

22% तक की बढ़ोतरी: सर्किल रेट में न्यूनतम 9% और अधिकतम 22% तक की बढ़ोतरी की गई है।

राजस्व में वृद्धि: रजिस्ट्री पर अधिक स्टांप ड्यूटी लगने से सरकार को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व।

निर्माण क्षेत्रों पर फोकस: वही क्षेत्र प्रभावित जहां रियल एस्टेट गतिविधियाँ तेज हैं।

पिछली बढ़ोतरी: इससे पहले 2023 में सर्किल रेट बढ़ाए गए थे।

इस बढ़ोतरी से अब बहुमंजिला आवासीय फ्लैट, व्यावसायिक दुकानों और जमीनों की खरीद-फरोख्त पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ सकता है।

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