कोटद्वार- अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास, इतना लगा जुर्माना 

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Ankita Bhandari Murder Case - उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो एक पूर्व भाजपा नेता का बेटा है और रिसॉर्ट मालिक था, को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। उसके साथ ही इस जघन्य अपराध में शामिल सौरभ और अंकित गुप्ता को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने दोषियों पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है और अंकिता के परिवार को ₹4 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के पास एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थीं, रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थीं। बाद में जांच में सामने आया कि उसे जबरन अवैध गतिविधियों के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और इंकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई।

जनता का दबाव और व्यापक जनआक्रोश- 
यह मामला सामने आने के बाद राज्यभर में भारी जनाक्रोश फूटा था। जनता और सामाजिक संगठनों के दबाव में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पीड़ित परिवार ने फैसले को बताया ‘आंशिक न्याय’- 
अंकिता के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं दी जाती, उन्हें पूरा न्याय नहीं मिलेगा।
यह फैसला एक संदेश है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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